देश के अलग-अलग राज्यों में विकलांग लोगों के लिए संबंधित राज्य सरकार के द्वारा अनेक स्कीम चलाई जाती है इसी क्रम में हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के विकलांग लोगों के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है जो हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के नाम से भी जानी जाती है जिसका लाभ राज्य के दिव्यांगजनों को प्राप्त हो सकेगा।
जो भी व्यक्ति विकलांगता का शिकार है तो उन्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे विकलांग व्यक्तियों के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि आप हरियाणा राज्य के मूल रूप से स्थाई नागरिक है और विकलांग है तो इस स्थिति में आपको निश्चित ही विकलांग पेंशन योजना की जानकारी ज्ञात होनी चाहिए जिससे आपको भी पेंशन सुविधा का लाभ मिल सके।
यदि आप दिव्यांग व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है तो आपको सरकार के द्वारा हर महीने पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी आपके दैनिक खर्च को पूरा करने के लिए मदद करेगी। हम आपको इस आर्टिकल में हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की जानकारी बताएंगे ताकि आपको इस योजना की जानकारी मिल सके एवं आपको भी योजना का लाभ मिले ताकि आपको दैनिक खर्च के लिए आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े।
Haryana Viklang Pension Yojana
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के पत्र दिव्यांग लोगों के लिए पटना सरकार के द्वारा पेंशन की सुविधा दी जाएगी जिसके अंतर्गत ₹3,000 हर महीने प्राप्त होंगे। इस योजना में मुख्य रूप से ऐसे लोगों को पत्र माना जाता है जो काम से कम 60% दिव्यांग होते है। यह योजना राज्य के दिव्यांग लोगों के लिए एक ऐसा सहारा है जो उनको जीवन यापन करने में मदद करता है।
इस योजना को हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाया जा रहा है जिसका आप सभी पात्र दिव्यांगों को लाभ प्राप्त हो सकता है लेकिन इसके लिए आपको शर्तों का पालन करते हुए इसका आवेदन पूरा करना होगा और आप इसका आवेदन ऑनलाइन माध्यम से पूरा कर सकेंगे। आप सभी लोग इसका आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाके पूरा कर सकते हैं।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदन करने वाला हरियाणा का स्थाई नागरिक होना जरूरी है।
- आवेदक का न्यूनतम 60% विकलांग होना आवश्यक है।
- आप सभी लोगों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आपकी वार्षिक आय अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- किसी भी आवेदक को अन्य सरकारी विभाग से पेंशन प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन योजना को इस उद्देश्य के साथ संचालित किया जा रहा है जिससे राज्य के लोगों को विकलांगता जैसी कठिन परिस्थिति में पेंशन की सुविधा उपलब्ध हो और इस सब्सिडी से उनको अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने में आर्थिक मदद मिले। सरकार का लक्ष्य राज्य के विकलांग लोगों को इस कठिन परिस्थिति में भी खुश होने की आशा देना है।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन को पूरा करने के लिए आप सभी के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना बहुत जरूरी है-
- विकलांगता प्रमाण पत्र,
- निवास प्रमाण पत्र,
- पहचान पत्र,
- बैंक खाता विवरण,
- आधार कार्ड,
- पासपोर्ट साइज फोटो,
- मोबाइल नंबर आदि।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
आप यहां पर दिए गए तरीके का पालन करते हुए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का आवेदन पूरा कर सकते हैं :-
- आपको सबसे पहले राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल पर जाना होगा।
- पोर्टल पर पहुंकर आवेदन संबंधित लिंक मिलेगी जिस पर आप क्लिक करें।
- इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र ध्यान पूर्वक भरना होगा।
- अब आपको सभी जरूरी दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक अपलोड करना है।
- अब आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा कर देना है।
- इसके बाद आपको एक पावती रसीद मिलेगी जिसे आप सुरक्षित रख ले।









